महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा की पड़ताल के लिये अदालत ने बनाई समिति
अदालत की यह भी राय थी कि इस तरह के अपराधों का महत्वपूर्ण पहलू दोषी व्यक्तियों में सुधार किया जाना है. अदालत ने कहा, ‘‘दोषियों का सुधार समाज की असली आवश्यकता है.’’
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