निकाह हलाला के खिलाफ SC गई महिला को पति दे रहा है जान से मारने की धमकी
मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, निकाह-हलाला के तहत किसी तलाकशुदा महिला को किसी और से शादी करनी होती है, शारीरिक संबंध बनाना होता है और फिर उसे तलाक देना होता है ताकि वह फिर से अपने पहले पति से शादी कर सके
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