श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर लगाई रोक

Allahabad High Court: मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मस्थली और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने तर्क दिया कि जिला न्यायाधीश मथुरा को सुनवाई का अधिकार ही नहीं है. क्योंकि, वाद का मूल्यांकन का 25 लाख रुपये से अधिक है और इसलिए जिला न्यायाधीश के पास सुनवाई के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है. कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2KO6FGu

Comments