BCCI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कूलिंग ऑफ अवधि को समाप्त नहीं किया जाएगा
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) एक स्वायत्त संस्था है और वह उसके कामकाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता. न्यायालय ने कहा कि पदाधिकारियों के कार्यकाल के बीच कूलिंग ऑफ अवधि को समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ‘कूलिंग ऑफ अवधि का उद्देश्य यह है कि कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए.’
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