ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया निराशाजनक

Gyanvapi Case: वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की पोषणीयता (मामला सुनवाई करने योग्य है या नहीं) को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला उपासना स्थल अधिनियम और वक्फ अधिनियम के लिहाज से वर्जित नहीं है, लिहाजा वह इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी.

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/vcCRF6r

Comments