महल क IVF म पत क जगह दसर शखस क द दय सपरम कलनक पर लग डढ करड रपय क जरमन

उपभोक्ता आयोग ने प्राइवेट क्लीनिक पर इस गड़बड़ी के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही कहा कि ऐसे क्लीनिकों की मान्यता की जांच के अलावा नवजात शिशुओं का डीएनए प्रोफाइल जारी करना अनिवार्य किए जाने की जरूरत है.

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