HC का अहम फैसला, केंद्र को दी गई सॉलिसिटर जनरल की राय आरटीआई के दायरे में नहीं
Opinion of Solicitor General Exempted From RTI Act: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2011 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें भारत के सॉलिसिटर जनरल द्वारा केंद्र को दी गयी राय का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था. केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल और भारत सरकार के बीच रिश्ता विश्वास और एक लाभार्थी का है और अत: इसे कानून की धारा 8 (1)(ई) के तहत छूट दी गई है.
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