...आरोपी रिहाई का हकदार है, क्यों SC ने कहा, सीमित समय के लिए जमानत देना अवैध
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में संशोधन का आदेश दिया और निर्देश दिया कि "अपीलकर्ता को लागू आदेश में उल्लिखित समान नियमों और शर्तों पर मामले के अंतिम निपटान तक जमानत पर रखा जाएगा".
from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/SZG8ej1
from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/SZG8ej1
Comments
Post a Comment