अरेस्ट से पहले लिखकर देना होगा; SC ने एजेंसियों के लिए खींच दी लक्ष्मण रेखा

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए गिरफ्तारी से पहले लिखित सूचना देना एजेंसियों के लिए अनिवार्य किया. सीजेआई बी आर गवई की पीठ ने कहा कि अनुपालन न करने की स्थिति में, गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध मानी जाएगी और व्यक्ति को रिहा करने की स्वतंत्रता होगी.

from देश News in Hindi, देश Latest News, देश News https://ift.tt/8zdMVtQ

Comments